हरिद्वार एनआरसी व सीएए के विरोध में धारा 144

  हरिद्वार। श्री जगदीश लाल नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुये बताया कि देश में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता की सम्भावना तथा एनआरसी व सीएए के विरोध में कई समूहों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। स्थानीय अभिसूचना इकाई के द्वारा समय-समय पर शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना की सूचना दी गई है। निकटवर्ती राज्यों व देश के अन्य स्थनों पर प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने की स्थिति संज्ञान में आई है। जिसमें जान-माल का भारी नुकसान होने एवं सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा सामूहिक विरोध-प्रदार्शन इत्यादि से आम जन-जीवन एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो सकती है।
अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जुलूस/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिससे गम्भीर शांति सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपरोक्त स्थितियों पर सम्य्क विचारोपरान्त विधि एवं व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए तत्काल प्रभाव से जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत शांति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू कर दी गयी है।