महाअभियान कार्यक्रम योजना के अंतर्गत डीजल पम्प के स्थान पर सोलर पम्प की जानकारी

हरिद्वार। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खण्ड हरिद्वार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ऐसे कृषक जिनके द्वारा वर्तमान में आॅफ ग्रिड एरिया में डीजल पम्प से सिंचाई की जा रही है, को डीजल पम्प के स्थान पर 7.5 एचपी तक साईज के सोलर पम्प की स्थापना के लिए सोलर पम्प की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रांश व 30 प्रतिशत राज्यांश अनुमन्य किया गया है। शेष 20 प्रतिशत धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
जो भी कृषक आॅफ ग्रिड एरिया में सोलर पम्प लगवाना चाहते हैं, वह अपना प्रस्ताव तैयार कर, 20 प्रतिशत धनराशि कृषक द्वारा वहन किये जाने का शपथ पत्र अपने संबंधित विकासखण्ड कार्यालय/सहायक अभियंता लघु सिंचाई उपखण्ड हरिद्वार/रूड़की कार्यालयों को उपलब्ध करा दें। अन्य जानकारी के संबंध में उक्त कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है।