जनपद हरिद्वार के समस्त सिनेमा हाॅल व्यायामशाला 31 मार्च 2020 तक के लिए बन्द किये जांये-जिलाधिकारी हरिद्वार

  हरिद्वार। जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के स्वास्थ्य बुलेटिनों के आधार पर तथा मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 06 में जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये जनपद मंे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण को रोकने के लिए सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों व प्रबन्धकों को आदेशित किया है कि जनपद हरिद्वार के समस्त सिनेमा हाॅल/मल्टीप्लेक्स, कल्ब/माॅल तरण ताल, व्यायामशालायंे दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए बन्द किये जांये। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय होगा।